Allahabad High Court: PCS-J परीक्षा 2022 परिणाम मामले पर अब 12 जुलाई को होगी सुनवाई

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा, 2022 के परिणाम में गड़बड़ी के मामले में सोमवार को 3 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान मामले में हुई कार्यवाही और आगे की जांच के विषय में जानकारी लेने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को पूरे मामले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को आगामी 12 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने श्रवण पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। इस संबंध में कोर्ट ने पिछली सुनवाई में आयोग से  जवाब मांगा था, जिस पर याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लोक सेवा आयोग के उप सचिव ने अपने हलफनामे में उत्तर पुस्तिकाओं की इंटरमिक्सिंग की बात स्वीकार करते हुए 3 अगस्त तक नए सिरे से परिणाम घोषित करने की बात कही है।

हालांकि कोर्ट ने उप सचिव के हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना और अध्यक्ष से पूछा कि कितने अभ्यर्थियों का परिणाम सही नहीं हैं। फिर से परिणाम तैयार करने पर कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे। चयन से बाहर जाने व अंदर आने वालों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने 3 अगस्त तक परिणाम जारी करने की समयावधि पर जोर न देते हुए पहले कार्यवाही समाप्त करने की बात कही है।

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