रामपुर : किशोरी के अपहरण के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

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रामपुर,अमृत विचार। किशोरी का अपहरण करने के मामले में एडीजे आठ की कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष की कैद और 50 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक ग्रामीण कहना है कि 29 फरवरी 2020 को उसकी बेटी स्कूल गई थी उसके बाद वह लौटकर घर वापस नहीं आई थी। परिजनों ने काफी तलाश किया था। लेकिन, उसका पता नहीं चल सका था। 

बाद में पता चला कि आरोपी जीशान उसका अपहरण करके ले गया। जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि एडीजे आठ की कोर्ट ने दोषी जीशान को दस वर्ष की कैद और पचास हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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