कासगंज: जिले में 716 निर्धन कन्याओं का कराया जाएगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, ऑनलाइन आवेदन शुरू
शासन की नई गाइड लाइन के तहत कराए जाएंगे विवाह
कासगंज, अमृत विचार। समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसी नई प्रक्रिया के तहत जिले में 716 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। जिसके लिए जिले में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र आवेदन कर सकते हैं।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अब नए नियम निर्धारित किए गए हैं। शासन द्वारा आवंटित किए गए लक्ष्य के अनुसार जिले में 716 निर्धन कन्याओं का विवाह नए नियमों के तहत कराया जाएगा। नए नियमों के अनुसार 100 से अधिक जोड़ों के सामूहिक विवाह पर जिलाधिकारी की उपस्थिति में कार्यक्रम होंगे। 10 फीसदी चयनित जोड़ों की रैंडम जांच होगी। वर 21 वर्ष एवं वधू 18 वर्ष से अधिक आयु के होने पर ही आवेदन हो सकेंगे। पोर्टल जनरेटेड सत्यापन प्रारूप पर जांच रिपोर्ट मान्य होगी।
आयोजन के समय पात्र जोड़ों की पुष्टि के लिए पृथक पंजीकरण काउंटर के साथ मंडल के उपनिदेशक एवं निकट जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी भी मौके पर उपस्थित होकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जांच प्रक्रिया को पुख्ता किए जाने के लिए जनपद स्तरीय समिति को दायित्व दिया गया है, जिसमें पोर्टल से जेनरेट सत्यापन प्रारूप पर जांच अधिकारी द्वारा आख्या प्रस्तुत की जाएगी। जांच के दौरान मौके पर उपस्थित आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूर्व में विवाह न होने की पुष्टि की जाएगी। जिससे किसी भी दशा में अपात्र योजना का लाभ प्राप्त न कर सकें।
आवेदन डिजिटल सिग्नेचर से ही सत्यापित किए जाएंगे। विवाह में कन्या के खाते में 35 हजार की सहायता राशि हस्तांतरित की जाएगी। विवाह संस्कार के लिए अन्य जरूरी सामान के लिए 10 हजार रुपये एवं विधवा तलाकशुदा के मामले में 5,000 रुपये तक की वैवाहिक सामग्री विवाह के समय ही प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा विवाह की सभी व्यवस्थाएं मानक के अनुरूप किए जाने के लिए 6,000 धनराशि प्रति जोड़ा व्यय निर्धारित है। पात्र जोड़ों की सुविधा के दृष्टिगत अब ऑनलाइन पोर्टल आवेदन कर सकते हैं।
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