प्रतापगढ़: छेड़छाड़ और मारपीट के दोषी‌‌ पिता-पुत्र को दो वर्ष की जेल, लगा इतने का जुर्माना

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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने कोतवाली नगर के बड़ा का पुरवा के पिता-पुत्र को दो साल की कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। रामानुज छेड़खानी, मारपीट आदि एवं उसका बेटा मनीष कुमार मारपीट,जान से मारने की धमकी आदि के आरोप में दोषी मिला। इस पर कोर्ट ने दोनों को दो-दो वर्ष की कारावास और आरोपी रामानुज को 23 हजार रुपये का अर्थदंड,अभियुक्त मनीष कुमार को 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

वादी मुकदमा के अनुसार 15 अगस्त 2015 की सुबह 10 बजे वह अपने खेत में घास काट रहा था। तभी रामानुज मिश्रा, प्रवीण, प्रदीप, आशीष कुमार, ज्ञानेंद्र और मनीष एक राय होकर लाठी डंडा से लैस होकर पहुंचे। वादी की बहू, नातिन घास बोरी में भर रही थी। तभी अभियुक्त वादी को लाठी डंडे से मारने लगे, बहू व नातिन(पीड़िता )बचाने दौड़ी तो आरोपियों ने उन्हें भी लाठी डंडा आदि से मारने पीटने लगे। वादी की नातिन के कपड़ों को फाड़ दिया।

कोर्ट में विवेचना के उपरांत अभियुक्त रामानुज, प्रवीण और मनीष कुमार के खिलाफ आरोप पद प्रेषित किया गया। इस दौरान विचरण प्रवीण कुमार की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से सात गवाहों के माध्यम से 11 प्रदर्शो को साबित कराया गया। विपक्षी गण द्वारा सफाई साक्ष्य में दो गवाहों को प्रस्तुत किया गया।राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।

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