बाराबंकी: सगी बहन का सिर काटकर ले जा रहा था थाने, कोर्ट ने आरोपी भाई को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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बाराबंकी, अमृत विचार। बांके से बहन की गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला साल 21 जुलाई 2023 का है। फहतेहपुर थाना क्षेत्र के मिठवारा निवासी अब्दुल रसीद पुत्र स्व. मुन्ना ने थाने में तहरीर देकर अपनी बहन की बांके से काटकर हत्या करने वाले मो. रियाज के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

-तत्कालीन विवेचक रहे उपनिरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर पन्द्रह दिनों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के निर्देश पर  जघन्य अपराधों व अपराधियों को सजा सुनाये जाने को लेकर बनाई गई मॉनिटरिंग सेल के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाने के लिए सबूतों और मजबूत गवाहों को प्रस्तुत किया।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान आयोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मोहम्मद रियाज को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

-सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मोहम्मद रियाज की बहन आसफा खातून पूर्व में एक लड़के के साथ भाग गई थी। इससे परिवार वाले काफी परेशान थे। परिवार के सदस्यों ने उसे काफी समझाया लेकिन वह उसी के साथ रहना चाहती थी। भाई रियाज ने भी उसको बहुत समझाया और न मानने पर यह बात उसको काफी खटक रही थी।

21 जुलाई 2023 को घर से दूर बाड़े में मोहम्मद रियाज ने आसिफा खातून की गला काटकर हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता अब्दुल रसीद ने कोतवाली फतेहपुर में दर्ज कराई थी। मामले में आरोपी भाई के द्वारा बहन के कटे सिर को ले जाते हुए वीडियो भी काफी वायरल हुआ था।

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