प्रयागराज: भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान की याचिका खारिज

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक आजम खान द्वारा फिरोजाबाद में वर्ष 2007 में भड़काऊ भाषण देने पर दर्ज मामले में दाखिल आवेदन को नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की शर्त पर खारिज कर दिया। दरअसल सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान आवेदन पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर याची के अधिवक्ता के वकालतनामे के बिना दाखिल किया गया है। अतः यह स्वीकार्य योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। 

इस पर याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से बेहतर विवरण और उचित राहत देते हुए नए सिरे से आवेदन दाखिल करने की अनुमति मांगी, जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई, इसलिए न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकलपीठ ने नए सिरे से आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए वर्तमान आवेदन को खारिज कर दिया।

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