प्रयागराज: सपा विधायक द्वारा परियोजना निदेशक को धमकी देने के मामले की सुनवाई टली
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कानपुर के सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अलीगढ़-कानपुर क्षेत्र चौड़ीकरण परियोजना में बाधा उत्पन्न करने, धमकी देने के मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले को 9 अगस्त के लिए टाल दिया गया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष हुई।
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत विधायक ने आरोप पत्र को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दाखिल की है। परियोजना निदेशक प्रशांत दूबे द्वारा 17 अगस्त 2021 को आईपीसी की धारा 506, 504 के तहत बिठूर थाने में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि विधायक ने परियोजना निदेशक को अपशब्द बोले और जानलेवा हमले का भी प्रयास किया। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
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