शाहजहांपुर: युवक की हत्या करने पर तीन दोषियों को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये का जुर्माना

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शाहजहांपुर/तिलहर, अमृत विचार। गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है, साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

क्षेत्र के गांव जोधपुर नवदिया निवासी इरमान सिंह ने गांव के ही ऋषिपाल उर्फ गब्बर, जयपाल, वीरपाल के खिलाफ वर्ष 2013 में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि इन तीनों आरोपियों ने उसके भाई कप्तान सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। तिलहर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के उपरांत आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। 

कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपियों को कठोर दंड दिलवाने के लिए पुलिस की मॉनीटरिंग सेल व थाना तिलहर पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थपित करके समयबद्ध रूप से न्यायालय एडीजे-9 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की। कोर्ट में गवाहो के बयान सुनने और शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 

गैंगस्टर में एक अभियुक्त को आठ वर्ष का कारावास 

थाना परौर के गांव दहेलिया निवासी रामवीर के खिलाफ पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। जिसमें आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था।जहां पुलिस की मानीटरिंग सेल व थाना परौर पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से  न्यायालय एडीजे-5 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध होने पर रामवीर को आठ वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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