प्रतापगढ़: नाबालिग बेटी से दरिंदगी करने वाले बाप को 20 साल की जेल, 50 हजार अर्थदण्ड

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को सजा सुनाई। थाना कोतवाली नगर के निवासी राकेश कुमार को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वह तीन साल से मासूम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था।

वादिनी मुकदमा ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2019 में 9 सितंबर की रात करीब 10 बजे उसके पति राकेश ने उसकी बड़ी पुत्री पीड़िता के साथ शराब के नशे में धुत होकर दुष्कर्म की कोशिश की और उसके सीने को दबाया व अंडरगारमेंट में हाथ डालकर अंगुली डालकर प्रवेश किया। जब उसकी पुत्री दर्द से चीखने लगी तो तब वादिनी ने उठकर लाइट जलाया तो घटना देखकर अवाक हो गई।

वादिनी के पति राकेश ने वादिनी व उसकी पुत्री को गैस की पाइप से गला दबाकर मारने व जलाने का प्रयास किया। शोर सुनकर आस - पास के लोग पहुंचे तब वादिनी मुकदमा व उसकी पुत्री की जान बची। वादिनी की पुत्री ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले तीन साल से अपने पिता के द्वारा इस तरह के यौन शोषण का शिकार होती रही है। वह पीड़िता को डरा धमकाकर अश्लील हरकत करता रहा है। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।

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