नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस वर्ष की सजा : विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत ने सुनाया फैसला

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बहराइच, अमृत विचार। जिले के विशेश्वरगंज के उधरना सरहदी गांव निवासी एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने मंगलवार 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के करावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 55 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट पर वर्ष 2014 दिसंबर माह में अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156(3) के तहत याचिका प्रस्तुत कर थाना विशेश्वरगंज के उधरना सरहदी गांव निवासी गुरुदीन यादव पर अपनी नाबालिग 16वर्षीय बेटी के साथ बीते अप्रैल 2014 को दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। मामले में कोर्ट ने विशेश्वरगंज थाने की पुलिस को घटना में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। घटना में थाने की पुलिस ने गुरुदीन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में सौंपा था।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि ने मुकदमें में सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की अपील कोर्ट पर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 55 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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