अदालत का फैसला : अपहरण व दुराचार के दो दोषियों को 10 साल की कैद
- पॉक्सो कोर्ट ने 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया
सुलतानपुर, अमृत विचारः जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व दो किशोरियों का अपहरण व दुराचार करने के मामले में दोषी अखिलेश व राहुल को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषियों पर कुल 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक 14 अगस्त 2020 जयसिंहपुर कोतवाली के एक गांव की दो किशोरियों का अखिलेश व राहुल ने अपहरण कर दुराचार किया था। पीड़िता के परिजनों ने केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये नौ गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी अखिलेश व राहुल को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
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