Unnao: किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले दो भाइयों को मिली तीन-तीन साल की सजा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

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Published By Deepak Shukla
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उन्नाव, अमृत विचार। पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

बता दे कि मौरावां थानाक्षेत्र निवासी एक महिला ने 23 मार्च - 2015 को गांव में रहने वाले रामेंद्र गोडिया उर्फ छोटू पुत्र गंगाराम उसके भाई रुपेश पर उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना एसआई अंशुमान सिंह ने की और 21 अप्रैल - 2015 कोर्ट में दोनों भाइयों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। 

दिसंबर- 2015 में दोनों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट- 11 मे पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की ओर से पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा ने रामेंद्र व रुपेश को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।

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