बदायूं : महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, 60 हजार जुर्माना

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Edited By Pradeep Kumar
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पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी जुर्माने की आधी धनराशि

बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के चार साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिसकी आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देय होगी।

अभियोजन कथानक के अनुसार थाना जरीफनगर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 6 सितंबर 2020 को एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें उसने बताया कि उसके पांच बेचे दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं। वह अपनी पुत्रवधु के साथ घर पर रहती है। तीन दिन पहले 3 सितंबर शाम छह बजे वह अपनी भैंसों के लिए चारा लेने खेत पर गई थीं। उसकी पुत्रवधु घर पर अकेली थी। इसी दौरान उसकी गांव में रहने वाला जगपाल उनके घर में घुस आया। पुत्रवधु के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसके साथ गलत काम किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। वह खेत से घर पहुंचीं तो पुत्रवधु ने आपबीती बताई। थाने जाकर पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने फैसला करने का दवाब बनाया। एसएसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना करके साक्ष्य का अवलोकन किया। घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी, प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी जगपाल को सजा सुनाई गई है।

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