बदायूं: लूट के दोषी को 10 साल की सजा, 80 हजार रुपये का लगा जुर्माना
मुकदमा के विचारण के दौरान एक आरोपी की हो चुकी है मौत
बदायूं, अमृत विचार। लूट के लगभग 25 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (डकैती) रेखा शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के एडीजीसी राजेश शर्मा के अनुसार बरेली के थाना आवंला क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने थाना वजीरगंज पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि उनका मुनीम कस्बा आंवला निवासी राजकुमार और सेल्समैन विनोद कुमार पाली 13 नवंबर 1999 को रुपये लेने के बाद वजीरगंज से स्कूटर से वापस उनके प्रतिष्ठान पर जा रहे थे। दोपहर लगभग चार बजे गांव हतरा पलिया झांवर के पास पहुंचे। झाड़ियों से तीन बदमाश बाहर निकल आए। जिनके पास हॉकी, तमंचा, बेंत आदि था।
स्कूटर सवार के पास पहुंचे तो बदमाशों ने उनके ऊपर हॉकी चलाई। स्कूटर सवार घबरा गए और उनका स्कूटर अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गया। वह जमीन पर गिर गए। एक बदमाश ने राजकुमार को पकड़कर झाड़ी की ओर खींचने का प्रयास किया और विनोद कुमार वजीरगंज की ओर भाग गया। राजकुमार भी स्कूटी छोड़कर मौके से भाग गए। कुछ देर के बाद वह दोनों वापस घटनास्थल पहुंचे। वहां न तो बदमाश मिले और ना ही स्कूटर था। स्कूटर में उगाही के एक लाख पांच हजार रुपये थे। बदमाश स्कूटर लेकर भाग गए।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की और साक्ष्य संकलित किए। विवेचना में आंवला क्षेत्र के गांव उल्ला निवासी झब्बू उर्फ झबुआ, रमन सिंह व नरेंद्र उर्फ नंदन के नाम सामने आए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी राजेश बाबू शर्म और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद झब्बू उर्फ झबुआ को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जबकि नरेंद्र उर्फ नंदन की मौत हो चुकी है। अन्य आरोपी रमन सिंह फरार होने की वजह से उसकी पत्रावली निर्णित की गई है।
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