Unnao News: दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल की सजा, कोर्ट ने एक पर डेढ़ लाख तो दूसरे पर 50 हजार लगाया जुर्माना
दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल की सजा
उन्नाव, अमृत विचार। आसीवन थानाक्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो युवकों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक युवक पर 1.50 लाख व दूसरे पर 50 हजार जुर्माना लगाया है।
आसीवन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पाठकपुर गांव निवासी श्यामू व मोहित पर अपनी बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसका आरोप था कि 1 अप्रैल-2020 में उसकी बेटी पाठकपुर निवासी मामा के घर गई थी। यहां उसकी मुलाकात श्यामू से हुई थी।
जिसने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसके दोस्त मोहित ने उसका वीडियो बना लिया था। जिसे दिखाकर उसने बेटी को ब्लैकमेल किया और उसने भी उससे दुष्कर्म किया था। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध 29 मई-2020 को रिपोर्ट दर्ज कर 31 मई-2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आईओ हर प्रसाद अहरवार ने साक्ष्य एकत्र कर 22 जुलाई-2020 को चार्जशीट दलील की थी।
शनिवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा ने शासकीय अधिवक्ता कविता सिंह की दलील व साक्ष्य के आधार पर आरोपी श्यामू व मोहित को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया। वहीं, श्यामू को 10 साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार जुर्मना लगाया। वहीं मोहित को 10 साल की सजा के साथ 1.50 लाख जुर्माने से दंडित किया।
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