अदालत का फैसला : मारपीट प्रकरण में चार भाईयों को तीन तीन साल कैद

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बाराबंकी, अमृत विचार : न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गंभीर मारपीट की घटना के मामले में चार सगे भाईयों को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को 6-6 हजार रुपये अर्थदण्ड भी अदा करना होगा। 

थाना कुर्सी पर गंभीर मारपीट की घटना के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमे के अभियुक्त चुन्नीलाल, अनिल, नरसिंह, सुनील पुत्र सुराजी निवासी ताला मजरे बैना टीकरहार थाना कुर्सी को न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या- दो ने दोष सिद्ध करते हुए 3-3 वर्ष सश्रम कारावास व 6-6 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार वादी नत्था पुत्र चौधरी निवासी ताला थाना कुर्सी ने जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तों द्वारा मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में सूचना दी। सूचना के आधार पर थाना कुर्सी में चुन्नीलाल, अनिल, नरसिंह, सुनील के विरूद्ध थाना कुर्सी में मुकदमा पंजीकृत किया गया।  तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक अतुल कुमार मिश्रा ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया

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