सुल्तानपुर : पूर्व थानाध्यक्ष की बढ़ी मुश्किल, करना होगा सरेंडर 

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Edited By Amrit Vichar
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आरक्षी से दुराचार मामले में हाईकोर्ट से भी लगा झटका 

सुलतानपुर, अमृत विचारः हलियापुर थाने की महिला आरक्षी से दुराचार करने के आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने नीशू तोमर की याचिका खारिज कर निचली अदालत का आदेश बहाल रखा है।

सीजेएम नवनीत सिंह ने बीते दिनों दुराचार तथा अन्य आरोपों में हाजिर नहीं हो रहे पूर्व एसओ पर जमानतीय वारंट जारी कर कोर्ट में तलब किया था। महिला आरक्षी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने आईजी पुलिस को निर्देश दिया है कि जरिए संबंधित एसपी आरोपी नीशू तोमर पर वारंट का तामीला करते हुए उन्हें कोर्ट में 28 अक्टूबर तक पेश करें।

उधर, सीजेएम के तलबी आदेश पर सेशन कोर्ट ने मुहर लगा दी थी। जिसके खिलाफ पूर्व एसओ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई है। साल 2021 में हलियापुर थाने में तैनात रही एक महिला आरक्षी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष नीशू तोमर पर मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न कर अश्लील वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुराचार करने, मारपीट, धन हड़पने और गबन के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।

 

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