लखीमपुर खीरी : सहारनपुर में तैनात दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
On

पिता-पुत्र की हत्या मामले में गवाह है दरोगा

लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। थाना फरधान क्षेत्र में चार साल पहले पिता-पुत्र की हत्या के मामले में गवाही न देने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, राहुल सिंह प्रथम ने दरोगा के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। साथ ही, नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर निर्धारित की है। दरोगा वर्तमान में सहारनपुर जिले के थाना फत्तेपुर में तैनात हैं।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट, बृजेश पांडेय ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना फरधान क्षेत्र में पिता और पुत्र की एक साथ हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसआई आशीष कुमार मृतक हरगोविंद शुक्ला के पंचायतनामा के गवाह हैं। आशीष कुमार वर्तमान में थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर में तैनात हैं। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, राहुल सिंह प्रथम की अदालत में चल रही है। गवाह एसआई आशीष कुमार को सम्मन प्राप्त होने के बाद भी शुक्रवार को अदालत में गवाही के लिए हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए गवाह दरोगा आशीष कुमार के खिलाफ एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) और 350 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी की है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर निर्धारित की है।

संबंधित समाचार