अदालत का फैसला : दहेज हत्या प्रकरण में एक को सात साल की कैद

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बाराबंकी, अमृत विचार : अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोर्ट संख्या 36 ने दहेज हत्या की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास व 15 रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई।

थाना मसौली पर दहेज हत्या की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण में अभियुक्त मो0 शरीफ पुत्र हाजी मो0 सईद निवासी अनूपगंज थाना मसौली को दर्ज धाराओं में न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 17 फरवरी 2018 को वादी हाफिज लुकमान पुत्र स्व0 सुलेमान निवासी इस्लामपुर थाना मसौली ने अभियुक्त के विरूद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने व जहर देकर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना मसौली पर तहरीर दी।

सूचना के आधार पर मो0 शरीफ पुत्र हाजी मो0 सईद निवासी अनूपगंज थाना मसौली के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया

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