औरैया में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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औरैया, अमृत विचार। करीब दो वर्ष पूर्व थाना दिबियापुर क्षेत्र में एक किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी रोहित पाल को विशेष न्यायाधीश मनराज सिंह ने आजीवन कारावास से दंडित किया है। उस पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन के वकील डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना दिबियापुर में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने लिखा कि 02 नवंबर 2022 की शाम 06 बजे उसकी नाबालिग पुत्री 15 वर्ष अभियुत बहला-फुसलाकर ले गया। 

हालांकि वादी ने जिस व्यक्ति को नामजद किया था, उसको नामजदगी पुलिस ने गलत पाई, सही अभियुक्त रोहित पाल पुत्र अमर सिंह पाल निवासी ग्राम जनेतपुर (औरैया) को आरोपी पाया और उसके विरुद्ध आरोप पत्र अपहरण व दुष्कर्म, पॉक्सो व एससी एसटी एक्ट में कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। 

यह मामला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.) मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा सोमवार को उसका निर्णय सुनाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने नाबालिग के साथ घिनौना कृत्य करने के दोषी को कठोर दंड देने की बहस की। 

वहीं बचाव पक्ष की ओर से न्यायमित्र ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षी को ओर से सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज  सिंह दोषी रोहित पाल को आरोपित सभी धाराओं में दंडित किया। कोर्ट ने कुल आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा से रोहित को दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। सजा पाए रोहित को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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