अदालत ने नहीं मानी पुलिस की क्लीन चिट, सपा विधायक पर दर्ज होगा केस

इसौली सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान समेत सात पर 15 साल पूर्व दर्ज कराये गये धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप से जुड़ा मामला

अदालत ने नहीं मानी पुलिस की क्लीन चिट, सपा विधायक पर दर्ज होगा केस

विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। इसौली विधायक ताहिर खान समेत सात के खिलाफ 15 साल पूर्व कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुए केस में अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति के बाद दाखिल प्रोटेस्ट याचिका स्वीकार कर एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने परिवादी अब्दुल रहमान के बयान दर्ज करने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख नियत की, जिसमें वादी अब्दुल रहमान ने 14 जुलाई 2009 को कोर्ट में इरफान गनी खान, मोहम्मद ताहिर खान, अब्दुल कादिर समेत सात के खिलाफ पशु बाजार के लाइसेंस धोखाधड़ी करके प्राप्त करने का  आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग की थी।

 मामले में 15 सितंबर 2009 को कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि विधायक मोहम्मद ताहिर खान पशु बाजार का लाइसेंस नाबालिग होने के बावजूद धोखाधड़ी कर प्राप्त कर लिया था। लाइसेंस लेने में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत व अनुज्ञप्ति लिपिक समेत अन्य आरोपियों की भी मिलीभगत थी। विवेचक द्वारा मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

परंतु वादी ने इसका विरोध करते हुए प्रोटेस्ट दाखिल की। प्रोटेस्ट याचिका में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिसके कारण विवेचना निष्पक्ष नहीं रही। कोर्ट ने वादी की दलील सुनने के बाद प्रोटेस्ट याचिका को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया।  कोर्ट ने मामले में 14 अक्टूबर को वादी अब्दुल रहमान के बयान के लिए निर्धारित किया है।

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