बदायूं: ICICI लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इतने रुपये चुकाने का आदेश...युवक ने उपभोक्ता फोरम में दायर किया था परिवाद

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने एक मामले में परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विपक्षी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 28 हजार रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। साथ में वाद खर्च के दो हजार रुपये सहित परिवाद पेश करने की तिथि से छह प्रतिशत का ब्याज देने का आदेश दिया है।

कस्बा कुंवरगांव निवासी प्रमोद ने एक परिवाद 14 दिसंबर 2022 को दायर किया कि उन्होंने होंडा एक्टिवा स्कूटी खरीदी थी। जिसका बीमा 17 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2027 तक की अवधि के लिए रुपए देकर कराया था। जब 18 अगस्त 2022 को परिवादी और उनका बेटा राज स्कूटी से बदायूं से वापस आ रहे थे। शाम छह बजे सड़क पर नीलगाय आ जाने से स्कूटी नीलगाय से टकरा गई। 

जिसकी वजह से स्कूटी सड़क पर गिरकर काफी दूर तक घिसट गई। प्रमोद को चोट लगी। वह जब स्कूटी सही कराने शोरूम गए तो खर्चा 28 हजार बताया गया। तब परिवादी ने विपक्षी से संपर्क करके आवेदन किया। जहां आख्या भी अभिकर्ता के द्वारा लगाई गई थी। दो माह के बाद विपक्षी ने परिवादी का आवेदन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। 

तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता पंकज शुक्ल के माध्यम से परिवाद दायर किया। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विपक्षी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादी का परिवाद स्वीकार किया। निर्णय सुनाया कि परिवादी को विपक्षी आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी।

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