बदायूं: लूट व जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों समेत दस दोषियों को 10-10 साल की सजा

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Published By Deepak Shukla
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बदायूं, अमृत विचार। लूट और जानलेवा हमले के 23 साल पुराने मामले में एडीजे पंचम/स्पेशल जज डकैती योगेश कुमार ने नामजद 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 2.32 लाख रुपए जुर्माना भी डाला है।

विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह, पशुपतिनाथ श्रीवास्तव के अनुसार थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव आदमपुर निवासी डंबर सिंह पुत्र बहोरी सिंह ने सात जून 2001 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके अनुसार गांव के रामनिवास आदि ने पूर्व में उसके भतीजे की हत्या कर दी थी। जिसका मुकदमा चल रहा था। 

इस मुकदमे के रंजिश के चलते रामनिवास, प्रकाश, तिलक सिंह, काली, आराम सिंह, महेश, ओमपाल पुत्रगण अनोखे, जुगल किशोर, भूरा, राजाराम, सतीश और श्रीपाल ने सात जून को उसके घर में घुसकर बंदूक और तमंचों से फायरिंग की और लूटपाट की थी। आरोपियों की फायरिंग से वादी के परिजन अजब सिंह, तेज सिंह,, दिनेश और भतीजे रामदास गंभीर रूप से घायल हो गए। 

पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान रामनिवास की मृत्यु हो गई और भूरा पुत्र मिही लाल के फरार होने की वजह से उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। स्पेशल जज डकैती योगेश कुमार ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। 

कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद प्रकाश, तिलक सिंह, काली, आराम सिंह, जुगल किशोर, राजाराम, सतीश, श्रीपाल और महेश, ओमपाल पुत्र अनोखे को सजा सुनाई है।

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