Auraiya News: हत्या के मामले में हत्यारोपी हुआ दोषमुक्त, जानें- पूरा मामला

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Edited By Amrit Vichar
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औरैया, अमृत विचार। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम वाकरपुर में करीब आठ वर्ष पूर्व एक 18 वर्षीय युवक अभिषेक का शव कुएं से बरामद होने पर दो लोगों के खिलाफ लिखाये गये हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सैफ अहमद ने अभियुक्त जनक सिंह को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। 

अभियोजन के कथानक के अनुसार वादी मुकद‌मा अशोक कुमार ने सदर कोतवाली में हत्या का यह मुकदमा दर्ज कराया। उसने लिखा कि वह 25 जुलाई 2016 को परिवार की चाची के देहांत हो जाने की सूचना पर अपने परिवार सहित दिल्ली से ग्राम वाकरपुर स्थित घर पर आया था। 

चाची के क्रियाकर्म के उपरान्त वादी और उसका पुत्र अभिषेक छत पर लेट गए थे। कुछ समय बाद बारिश होने के कारण वादी छत से नीचे उतर आया और उसका पुत्र हल्की बूंदा वादी होने के कारण छत पर लेटा रहा। करीब आधा घंटे बाद वादी की पत्नी छत पर पुत्र को देखने गई तो वहां पर उसका पुत्र नहीं मिला। बच्चे की तलाश करने पर एक दिन बाद पुत्र का शव, बगल के कुएं में मिला। 

जानकारी करने पर वादी ने गांव ही जनक सिंह व प्रहलाद सिंह पर पुत्र को मारकर कुए में डाल देने का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। 

विचारण के दौरान आरोपी प्रहलाद सिंह की मृत्यु हो गई। यह मामला ए.डी.जे. तृतीय सैफ अहमद की कोर्ट में चला। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अवस्थी ने तमाम तथ्यों के द्वारा यह साबित किया कि अभियुक्त गणों ने मृतक की हत्या कारित नहीं की। अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद ए.डी. जे. सैफ अहमद ने आरोपी जनक सिंह को आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।

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