Auraiya: किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के दोषी को मिली तीन वर्ष की कैद

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना दिबियापुर क्षेत्र से करीब आठ वर्ष पूर्व एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ छेड़छाड़ करने के दोषी सलमान खान निवासी फफूंद को तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। उस पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।

उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डी.जी.सी अभिषेक मिश्र व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा के अनुसार थाना दिबियापुर में पीड़िता के पिता ने उक्त मामला पंजीकृत कराया। वादी ने लिखा कि उसकी 16 वर्षीया पुत्री इंटरमीडिएट की छात्रा नौ साल पहले 2016 में सुबह स्कूल गई थी। जब वह शाम को घर वापस नहीं आई तो उसकी तलाश हुई। पता चला कि फफूंद निवासी सलमान खां उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया है। 

पुलिस ने अपहरण व पॉक्सो में मामला पंजीकृत किया। तथा 17 नवंबर 2016 को मामले का खुलासा करके चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने नाबालिग छात्रा से किए गए इस अपराध पर कठोर सजा देने की बहस की। वही बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्त के शादी शुदा व 2 बच्चों का पिता होने पर रहम की याचना की। 

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने अभियुक्त सलमान खां को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई व उस पर 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया।अर्थदंड अदा न करने पर उसे 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने अर्थदंड की जमा कराई गई धनराशि का आधा हिस्सा पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।

यह भी पढ़ें- Kanpur: टीवी-मोबाइल अधिक देखने से बच्चे हो रहे मोटे, सीएसजेएमयू के कुलपति ने कही ये बात...

 

संबंधित समाचार