अदालत का फैसला : नाबालिग से दुराचार प्रकरण में एक को 20 वर्ष का कठोर कारावास 

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Edited By Amrit Vichar
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बाराबंकी, अमृत विचार : न्यायालय ने नाबालिग से दुराचार के प्रकरण में एक दोष सिद्ध अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 30 रुपये अर्थदण्ड अदा करने का आदेश दिया है। 

थाना लोनीकटरा पर नाबालिग से दुराचार की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत रिपोर्ट एवं पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू उर्फ प्रदीप पुत्र विष्णु कुमार निवासी ग्राम परीवां थाना लोनीकटरा को दर्ज धाराओं में अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-44 ने दोष सिद्ध करते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास व 30 रुपया अर्थदण्ड से दण्डित किया। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 5 जून 2019 को वादी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी।

सूचना के आधार पर थाना लोनीकटरा गोलू उर्फ प्रदीप पुत्र विष्णु कुमार निवासी ग्राम परीवां थाना लोनीकटरा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक जैद अहमद ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। न्यायालय ने दो धाराओं में अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया।

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