रामपुर :पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हुईं बरी
रामपुर, अमृत विचार। रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सांसद जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में बरी कर दिया है। जयाप्रदा के खिलाफ साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उन्हें यह राहत दी है। सुनवाई के दौरान वह कोर्ट में पेश हुईं। फैसला आने पर वह कार से रवाना हो गईं। इससे पहले वह केमरी थाने में दर्ज आचार संहित उल्लंघन के मामले में बरी हो चुकी हैं।
वर्ष-2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार क्षेत्र के गांव नूरपुर में बनवाई गई सड़क का उद्घाटन करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उस समय आचार संहिता लागू थी। आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए फ्लाइंग स्कॉट मजिस्ट्रेट नीरज कुमार पाराशरी ने थाना स्वार में पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ 22 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई। बुधवार को फैसला आने की जानकारी मिलने पर जयाप्रदा कोर्ट पहुंचीं। दोपहर बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद जयाप्रदा को बरी कर दिया। जयाप्रदा के अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि विवेचना के बाद 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 7 गवाह पेश किए गए। वायरल वीडियो की सीडी भी पेश की गई। बचाव पक्ष की ओर से भी 3 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जयप्रदा के विरुद्ध 19 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन करने को आचार संहिता का उल्लंघन करना नहीं माना। उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया।
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