औरैया में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद: कोर्ट ने 50 रुपये जुर्माना भी लगाया

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औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना अजीतमल क्षेत्र से पांच वर्ष पूर्व एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के दोषी प्रदीप को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। 

मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना अजीतमल में वादिनि ने मामला पंजीकृत कराया। उसने लिखा कि 22 अक्टूबर 2019 को वह व उसके माता पिता खेतों पर काम करने गए थे। उसकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। 

ग्राम सरैली  थाना सिरसाकलार जिला जालौन निवासी प्रदीप पुत्र जयराम सिंह के मौसा व मौसी मेरे गांव में रहते है। जिनके घर पर प्रदीप का आना जाना रहता है। प्रदीप 'घर वालों की अनुपस्थित में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया। 

इस बात की नामजद रिपोर्ट थाना अजीतमल में दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर दोनों को बरामद करके आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे की चार्ज शीट कोर्ट में प्रस्तुत की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) मनराज सिंह की कोर्ट में चला व शुक्रवार भो इसका निर्णय सुनाया गया।

इसके पूर्व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) मृदुल मिश्रा ने किशोरी के साथ इस घृणित अपराध कारित करने के दोषी को कठोर दंड देने देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात एडीजे मनराज सिंह ने दोषी प्रदीप को कुल 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 

इसके साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने जमा कराई गई जर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। दोषी प्रदीप को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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