बदायूं : कांता से घायल करने के आरोपी भाईयों को 14 साल बाद मिली सजा

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
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शनिवार को न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दोनों पर दस-दस हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। करीब 14 साल पहले कांता मारकर चोट पहुंचाने के आरोपी दो भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी करार देते तीन साल का कारावास के साथ  दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव नदोलिया निवासी सुरेंद्र ने थाना बिनावर पुलिस को 31 अगस्त 2010 को तहरीर देकर बताया था कि उस दिन सुबह आठ बजे उनके चाचा धर्मपाल गांव में पुलिया के पास बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इसी दौरान गांव निवासी ही नन्हे पुत्र चेतराम कांता (गेहूं काटने वाला) लेकर आया। उसके साथ आए उसके भाई विशनपाल ने धर्मपाल को पकड़ा। चेतराम ने धर्मपाल के माथे पर कांता मार कर उसे घायल कर दिया। गांव के अन्य लोगों को आता देख दोनों आरोपी भाई वहां से भाग निकले। पुलिस ने आरोपी भाइयों पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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