शाहजहांपुर: दुष्कर्म मामले में बाल अपचारी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, इतने रुपये का लगा जुर्माना...
शाहजहांपुर, अमृत विचार। खेत पर नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर 16 वर्षीय बाल अपचारी को कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाल अपचारी के खिलाफ वर्ष 2020 में खुदागंज पुलिस ने खेत पर नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसकी विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय को भेज दिया गया था।
जहां मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी को सजा दिलाए जाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल व थाना खुदागंज पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से न्यायालय एएसजे-43 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की गई।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर न्यायाधीश ने दो सिद्ध होने पर आरोपी बाल अपचारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।