Kanpur News: छात्रा से दुष्कर्म में 10 साल सजा...31 हजार जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश 

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी 41 श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट ने युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 31 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। 
एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि वादी ने नौबस्ता थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री मार्च 2014 में

बीए सेकेंड ईयर का पेपर देने उनके बहनोई के घर हंसपुरम नौबस्ता आई थी। 30 मार्च को उन्होंने बगैर किसी को बताए पुत्री के कहीं चले जाने की नौबस्ता थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसके बाद उन्हें पता चला कि नन्हके उर्फ प्रदीप निवासी दुर्गागंज बिलग्राम हरदोई व उसके चाचा रामदास ने आपराधिक कुचक्र रचते हुए बेटी को बहला-फुसलाकर नौबस्ता से ले गए हैं। नौबस्ता थाने में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसी बीच अभियुक्त रामदास की मृत्यु हो गई और उसके विरुद्ध मुकदमा खत्म हो गया। विचारण अभियुक्त नन्हके उर्फ प्रदीप के विरुद्ध सुनवाई शुरू हुई। पीड़िता व वादी के बयान और डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त नन्हके के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर उसे दंडित किया गया।

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