सुलतानपुर: धर्मांतरण और बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
सुलतानपुर। सुलतानपुर के मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के एक निवासी मुबारक अली की जमानत याचिका विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने गंभीर आरोपों के चलते खारिज कर दी। आरोपी पर गांव की अनुसूचित जाति की महिला को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले जाने, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं।
12 जुलाई को दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाया कि मुबारक अली ने दिल्ली में उसका धर्मांतरण करवाकर नाम बदल कर मुस्लिम महिला का रख दिया और धमकियां दीं। पुलिस रिपोर्ट और चिकित्सा जांच के आधार पर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश राकेश पाण्डेय ने आदेश में कहा कि अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
यह भी पढ़ें:-अखिलेश यादव का दावा- महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली ‘महायुति’ के ‘महादुखी’ काल का अंत होगा