Sultanpur News : अरुण तिवारी हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद

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सुलतानपुर, अमृत विचारः गोसाईगंज थानाक्षेत्र के नोखेपुर में पांच साल पूर्व  अरुण तिवारी की हत्या के मामले में तीन दोषियों को न्यायाधीश एकता वर्मा ने उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजीसी विजय शंकर शुक्ल के मुताबिक 16 जुलाई 2019 की घटना में मृतक अरुण की पत्नी सुशीला तिवारी ने केस दर्ज कराया था। 

आरोप था कि उसके पति शौच के लिए सुबह गए हुए थे तो कुछ देर बाद शोरगुल सुनाई पड़ा। वहां पर जाने पर वादिनी ने देखा किशन, अमन, शशि कला, अजय आदि उनके पति अरुण की भाला, कुल्हाड़ी, डंडा व तमंचा से बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। घटनास्थल पर गंभीर चोट के चलते अरुण की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की।

दौरान विचारण एक आरोपी अजय की मौत  हो गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश  गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने किशन तिवारी, अमन तिवारी और शशि कला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना कर जेल भेज दिया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 30-30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।


लाखों की लूट के आरोप में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत पर रिहाई का आदेश

विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट राकेश पांडेय ने रामगंज लूटकांड में गिरफ्तार कूरेभार निवासी आरोपी आर्यन शर्मा, सचिन अग्रहरि और  कोतवाली नगर विनोबापुरी निवासी अभय यादव को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो सक्षम जमानतदारों के आधार पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया बीते माह 19 सितम्बर को कथित रूप से एक लाख चालीस हजार रुपये की लूट और अवैध हथियार रखने का आरोप था, हालांकि उनके खिलाफ नामजदगी या स्वतंत्र साक्ष्य नहीं थे। आरोपियों के खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास न होने और अन्य आधार पर कोर्ट ने जमानत की अनुमति दी।

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