Prayagraj News : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई 19 नवंबर को सुनिश्चित

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि उक्त मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकलपीठ के समक्ष हो रही थी और अब उनके सेवानिवृत होने के कारण एक नई पीठ का गठन होना है, जिसके लिए न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकलपीठ को नामित किया गया है।

बेंच (पीठ) में बदलाव के कारण आज इस मामले की सुनवाई टाल दी गई है। अब नई पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई आगामी 19 नवंबर को दोपहर 2:00 बजे होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी थी और इस मामले से संबंधित सभी 15 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला दिया था। मालूम हो कि 11 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने मौजूदा विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ लाने का निर्देश दिया था। यह आदेश हिंदू वादियों द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4-ए के तहत दाखिल एक आवेदन पर पारित किया गया था। इन सभी मुकदमों में मथुरा के कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।

अतिरिक्त प्रार्थनाओं में शाही ईदगाह परिसर पर कब्जा करने और वहां स्थित वर्तमान संरचना को ध्वस्त करने की मांग शामिल है। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष की ओर से रिकॉल आवेदन दाखिल किया गया था और उपरोक्त फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज करते हुए सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई को उचित ठहराया।

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