Sambhal News : सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पुनर्मतगणना का मामला, अब सुनवाई 13 नवंबर नियत की गई

Amrit Vichar Network
Published By Bhawna
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हाईकोर्ट के पुनर्मतगणना के आदेश को विधि विरुद्ध मानने के बाद एसडीएम ने करा दी पुनर्मतगणना , सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त मतों को पेश करने के दिए निर्देश,13 नवंबर को होगी सुनवाई 

चन्दौसी, अमृत विचार। पुनर्मतगणना के बाद दूसरे नंबर के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया था। मगर शपथ व चार्ज नहीं मिलने पर वह सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। इसके बाद सुनवाई में न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर 25 अक्टूबर को फिर से मतों की गिनती करायी। लेकिन परिणाम पर रोक लगा दी। अब सुनवाई की 13 नवंबर नियत की गई है। 

विकास खंड बनियाठेर की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर काशी में वर्ष 2021 को पंचायत चुनाव  कराए गए। जिसमें ग्राम प्रधान के चुनाव में कहकशां विजयी घोषित हुई। इसके बाद चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे अशरफ खां ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(ग) के अंतर्गत एसडीएम न्यायालय में निर्वाचन याचिका दायर कर चुनौती दी। याचिका में 9 सितंबर को सुनवाई उपरांत 23 सितंबर को पुर्नमतगणना की तिथि तय कर दी गई। इसके बाद ग्राम प्रधान कहकशां ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। याचिका की सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट ने पुनर्मतगणना के आदेश को विधि विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर चुनाव याचिका को तीन माह में निस्तारित करने के आदेश दिए, लेकिन उसी दिन एसडीएम नीतू रानी ने पुनर्मतगणना कराकर दूसरे स्थान पर रहे अशरफ खां को विजयी घोषित कर दिया। 

परन्तु शपथ न होने के कारण अशरफ खां ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल कर दी। जिसमें सुनवाई के बाद 23 अक्टूबर को न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके 25 अक्टूबर को पुन: मतों की गिनती कराई। लेकिन परिणाम की घोषणा कर रोक लगा दी। पूरे मामले में कहकशां के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने कहा कि 6 नवंबर को सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहकशां व अशरफ के मतों में केवल दो मतों का अंतर होने व निरस्त मत पत्रों की संख्या 114 होने पर समस्त निरस्त मतपत्र सील कवर में अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिए हैं। 

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