संभल : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा, 40 हजार रुपये का जुर्माना

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Published By Pradeep Kumar
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चन्दौसी/संभल, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश के रहने वाले दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। 

एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि बहजोई क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने थाने में दी तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री 23 मार्च 2022 की शाम 6 बजे घर से चली गई थी। घर से निकलने की जानकारी किसी को नहीं दी। बाद में जानकारी करने पर पता चला कि उसकी पुत्री से गाजियाबाद में रह रहा चंदू फोन पर बातचीत करता था। वह उसे बहला-फुसला कर ले गया है। इसके बाद पुलिस ने चंदू के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। विवेचना में सामने आया कि चंदू गाजियाबाद में रहकर मजदूरी करता था। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की न्यायालय में हुई। इसमें दोनों पक्षों की बहस के बाद सूबतों के आधार पर न्यायालय ने चंदू उर्फ ब्रजेश निवासी राईपुर थाना किशनगढ़ जिला छतरपुर मध्य प्रदेश दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 20 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

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