बरेली: सुभाषनगर में पटाखा बाजार की अनुमति नहीं, कारोबारियों की तैयारी शुरू
बरेली, अमृत विचार। सुभाष नगर में रेलवे पटरी के किनारे स्थित रेलवे स्कूल के मैदान में लगने वाला पटाखा बाजार इस दीपावली पर नहीं लगेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की जांच आख्या में आपत्ति लगाने से पटाखा कारोबारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने रेलवे स्कूल के मैदान को पटाखा बाजार …
बरेली, अमृत विचार। सुभाष नगर में रेलवे पटरी के किनारे स्थित रेलवे स्कूल के मैदान में लगने वाला पटाखा बाजार इस दीपावली पर नहीं लगेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी की जांच आख्या में आपत्ति लगाने से पटाखा कारोबारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने रेलवे स्कूल के मैदान को पटाखा बाजार लगाने के उपयुक्त नहीं माना है।
हादसा होने पर दमकल वाहन के उक्त स्थान तक पहुंचा पाने में असमर्थता जताई गई है। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)/नगर मजिस्ट्रेट मदन कुमार ने रेलवे स्कूल में पटाखा बाजार लगाने की अनुमति नहीं दी है। सुभाष नगर को छोड़कर शहर के दस अन्य स्थानों पर पटाखा बाजार लगाने की सूची जारी होने के बाद कारोबारियों में खलबली मच गयी। हालांकि, अनुमति नहीं मिलने के बावजूद कारोबारियों ने अपनी दुकानें लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार शाम कारोबारियों ने दुकानों का निर्माण करने के लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिये। वहीं, यह मामला केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के दरबार में पहुंच गया है।
यह कहकर अग्निशमन विभाग ने लगायी है आपत्ति
मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सिविल लाइंस और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परसाखेड़ा की गठित संयुक्त टीम से पटाखा दुकानों का निरीक्षण कराया था। टीम की रिपोर्ट के अनुसार सीएफओ ने अपनी आख्या प्रशासन को भेजी। इसमें बताया गया है कि सुभाष नगर में रेलवे स्कूल के ग्राउंड में अग्निशमन के बड़े वाहन पहुंचना असंभव है। किसी भी दुर्घटना के समय बचाव दल का समय से पहुंचना संभव नहीं है। स्थल अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगाने के योग्य नहीं पाया गया।
10 स्थानों पर 275 दुकानें लगाने की जारी हो चुकी है अनुमति
प्रभारी अधिकारी शस्त्र मदन कुमार ने 6 नवंबर को सूची जारी की। इसमें मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के मैदान में 40, राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 25, डीएवी उमावि के मैदान में 50, रामलीला मैदान मॉडल टाउन में 20, तुलसी नगर के मैदान (रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने) में 40, चौधरी तालाब स्थित रामलीला मैदान में 30, बीआई बाजार, तिकोनिया कैंट में 15, सदर बाजार में चर्च के पास सड़क किनारे 05, रामलीला मैदान हार्टमैन कॉलेज में 25, सीबीगंज थाना के सामने लोहिया बिहार पार्क में 25 अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। 12 से 14 नवंबर तक दुकानें लगाई जा सकेंगी।
फायर प्रूफ करें अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें
बरेली। जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने सोमवार को जारी आदेश में कहा है कि दीपावली पर्व पर जनपद के विभिन्न निर्धारित स्थानों पर आतिशबाजी की थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की दुकानों से लोग आतिशबाजी का सामान खरीदते हैं। आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत अफसरों को निर्देश दिये हैं कि आतिशबाजी निर्माण स्थल एवं बिक्री स्थल निर्धारित स्थानों एवं चौहद्दी में करना सुनिश्चित कर लें। यदि निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर आतिशबाजी की बिक्री या भंडारण या निर्माण होता पाया जाए तो संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत वैधानिक कार्रवाई करें। निर्देश दिये हैं कि अस्थायी रूप से निर्मित होने वाली आतिशबाजी के बाजार के निर्माण में किसी ज्वलनशील वस्तु, कपड़ा, टेंट, लकड़ी का प्रयोग न किया जाये। अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें फायर प्रूफ ही बनायी जाएं। समस्त फुटकर दुकानदारों को अपनी दुकानों का बीमा कराना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित कर लें कि आतिशबाजी विक्रय स्थलों, भंडारण स्थलों व निर्माण स्थलों के ऊपर से विद्युत लाइन न गुजर रही हो। जिस लाइसेंस का नवीनीकरण न हो उसे आतिशबाजी संबंधी कार्य न करने दें। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम व द्वितीय, सभी एसडीएम को नियमों का पालन कराने के निर्देश दिये हैं।
