कौन है बरेली का इनामुल? जिसने रची थी आतंकी हमले की साजिश, अब जेल में रहेगा 10 साल

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Published By Vikas Babu
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एटीएस कोर्ट ने कठुआ निवासी सहयोगी को भी सुनाई सजा

बरेली/लखनऊ, अमृत विचार: देश के खिलाफ साजिश रचने और प्रतिबंधित आतंकी संगठन अलकायदा का साहित्य बांटने के आरोपी मोहम्मद इनामुल हक और उसके सहयोगी जम्मू-कश्मीर के कठुआ निवासी शकील अहमद डार को एटीएस कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दोषी करार दिया है। दोनों को 10-10 साल की कैद और 30-30 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

एटीएस के दरोगा अरविंद कुमार सिंह की ओर से दोनों के खिलाफ लखनऊ के एटीएस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एसपीओ नागेंद्र गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अलकायदा नाम के संगठन से प्रभावित थे और उसमें शामिल होकर भारत सरकार के खिलाफ जिहाद करते हुए आतंकी हमले करने चाहते थे। इसकी जानकारी मिलने पर एटीएस ने मोहम्मद इनामुल हक को 5 जनवरी 2020 को बरेली में किला इलाके के कटघर में तिलक इंटर कॉलेज के पास गिरफ्तार किया था। इनामुल के मोबाइल में अलकायदा का साहित्य मिला था। वह युवाओं को भ्रमित करके जिहाद के लिए उकसाता था।

एफआईआर के मुताबिक इनामुल हक लाइफ इज फॉर जिहाद नाम के ग्रुप पर लोगों से चैट करता था। एटीएस ने उसके एक और साथी जम्मू-कश्मीर के कठुआ निवासी शकील अहमद डार उर्फ इकबाल कुरैशी उर्फ मल्लाहरुख को भी गिरफ्तार किया। साक्ष्यों और अभियोजन के वकील की दलीलों के आधार पर एटीएस कोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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