नैनीताल: नगर निगम व राज्य सरकार से सड़क के मानकों पर रिपोर्ट मांगी

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से बस अड्डे तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यपारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक शर्मा की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तिथि नियत की है। वहीं, कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के पूर्व में दिए आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने सरकार व नगर निगम से सड़क चौड़ीकरण के मानकों, पालन के बारे में जानकारी मांगी है।

मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर बस अड्डे तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 दुकान एवं भवन स्वामियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा कि नगर निगम व लोनिवि ने नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था।

प्रार्थनापत्र में आगे कहा कि 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो उचित फोरम में शिकायत दर्ज करें लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया। वे नगर निगम को चार-पांच दशकों से किराया देते आए हैं, ये दुकानें भी नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी।

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