Kanpur: हत्या में दोषी दो भाई और बहन को मिला आजीवन कारावास

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश-1 राजेश चौधरी की कोर्ट ने युवक की हत्या में दोषसिद्ध दो भाइयों व बहन को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि मोनू निवासी कच्ची बस्ती शारदा नगर कल्याणपुर ने 26 नवंबर 2021 को कल्याणपुर प्रभारी निरीक्षक को तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि वह 26 नवंबर को अपने घर जा रहा था, तभी देखा कि मोहित टेंटहाउस विनायकपुर के सामने एक व्यक्ति का शव पड़ा था। 

जानकारी की तो मरने वाले का नाम राहुल उर्फ अनुज पता चला। राहुल उर्फ अनुज, धनीराम गौतम, मनीराम गौतम व मंजू गौतम सभी लोग मोहित टेंटहाउस के सामने रहते थे। मोहल्ले वालों ने बताया कि धनीराम गौतम, मनीराम गौतम व मंजू गौतम ने शराब के नशे में युवक को ईंट-पत्थर से मारा है। 

पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियुक्त धनीराम गौतम, मनीराम गौतम और मंजू गौतम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से कोर्ट में आठ गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को हत्या में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 5-5 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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