शाहजहांपुर: मादक पदार्थ तस्करी मामले में तीन को 10-10 साल का कारावास

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Edited By Pradeep Kumar
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तीनों पर एक-एक लाख रुपये का लगाया गया आर्थिक दंड 

शाहजहांपुर, अमृत विचार। मादक पदार्थ तस्करी मामले के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास और एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा पाने वाले सभी अभियुक्त जनपद बहराइच के रहने वाले हैं।

जनपद बहराइच के थाना मटेरा के गांव अल्लापुरवा निवासी मोहम्मद हनीफ, बहराइच के थाना नानकारा के गांव किशुआपुर  निवासी बबलू सोनकर, कस्बा व थाना नानकारा निवासी रामकुमार के खिलाफ वर्ष 2021 में रोजा थाने में मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पकड़े गए मोहम्मद हनीफ के कब्जे से 4.5 किलोग्राम और बबलू सोनकर के कब्जे से भी 4.5 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी और रामकुमार के पास से पांच किलोग्राम चरस मिली थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेज दिए थे। अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलवाए जाने के लिए मॉनीटरिंग सेल व थाना रोजा पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से न्यायालय एएसजे-11 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की। गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन कर दोषी पाए जाने पर अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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