सुलतानपुर: दरोगा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, जानें पूरा मामला 

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Published By Vishal Singh
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पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के केस से जुड़ा मामला 

सुलतानपुर, अमृत विचार। कादीपुर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी और अन्य आरोपियों पर विचाराधीन मुकदमे में गवाही देने नहीं आ रहे दरोगा रवि शंकर शुक्ल पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट और अवमानना की नोटिस जारी की है। समन तामील होने और आदेश की जानकारी के बावजूद दरोगा कई पेशियों से कोर्ट में हाजिर नहीं आ रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख नियत की है।  

कादीपुर क्षेत्र के संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सामने 17 दिसंबर 2002 को सड़क दुर्घटना में छात्रा पूनम श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। आरोप है कि घटना से आक्रोशित पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह राणा और रामार्य पाठक समेत 14 लोगों ने कादीपुर कोतवाली में पहुंचकर बलवा, नारेबाजी, पथराव और डकैती की थी।

पूर्व विधायक के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि तत्कालीन कोतवाल शिवराज सिंह की तहरीर पर मुकदमे की विवेचना कर कादीपुर सीओ विजय नारायण ने 14 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे में कई पेशियों से गवाही नहीं हो पा रही है। एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा की कोर्ट में अगली सुनवाई 17 दिसम्बर को होगी।

पूर्व विधायक सफदर रजा के मामले में सुनवाई टली
सुलतानपुर, अमृत विचारः पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ चल रहे दो मामलों में शुक्रवार एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हुई। पहला मामला 1997 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीपरपुर थाना क्षेत्र के नोनरा गांव में बैलेट पेपर गायब होने से जुड़ा है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर सफदर रजा और पूर्व सपा जिलाध्यक्ष कमरुज्जमा फौजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि, कमरुज्जमा फौजी का निधन हो चुका है।

मामले में पूर्व विधायक सफदर रजा के साथ अबाद उल्ला व अबरार अहमद के खिलाफ आरोप तय होने हैं। दूसरा मामला 2014 में धम्मौर थाना क्षेत्र के भाईं गांव का है। जहां पैमाइश करने गए लेखपाल विजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि सफदर रजा ने सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाई, धमकी दी और गाली-गलौज की। दोनों मामलों मे सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 दिसंबर की तारीख नियत की है।

डॉक्टर हत्याकांड में हुई गवाही
सुलतानपुर, अमृत विचारः शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में बीते साल संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में अपर सेशन जज संतोष कुमार की अदालत में मंगलवार को गवाही दर्ज की गई। वादिनी निशा तिवारी के वकील संतोष पांडेय ने बताया अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह वादिनी की बहन शांति पांडेय की गवाही कोर्ट में दर्ज कराई गई।बचाव पक्ष के वकील के मौका लेने के कारण अगली 18 दिसम्बर की नियत तारीख पर बचाव पक्ष गवाह से जिरह करेगा।

23 सितंबर 2023 की शाम हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह, उसके पिता जगदीश नारायण सिंह और ड्राइवर दीपक सिंह पर कोर्ट ने सामान्य आशय से हत्या, आपराधिक षड़यंत्र और दहशत फैलाने के आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किए गये है। हत्याकांड के चौथे आरोपी विजय नारायण सिंह की बीते सात अप्रैल को प्रापर्टी के विवाद में हत्या कर दी गई थी। मामला अभियोजन साक्ष्य में विचाराधीन है।

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