Sultanpur News : सांसद संजय सिंह के केस में नहीं तय हो सके आरोप

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
On

सुलतानपुर, अमृत विचार : आदर्श चुनाव आचार संहिता और महामारी अधिनियम के उल्लंघन के मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत 13 लोगों के केस में बुधवार को आरोप तय नहीं हो सके । बीती तारीख पर आरोप तय करने के लिए कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सांसद संजय सिंह को व्यक्तिगत उपस्थित रहने का आदेश दिया था परंतु बुधवार को उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने सासंद सत्र चलने के कारण सांसद संजय सिंह की हाजिरी माफी व मौके का प्रार्थनापत्र दिया।

कोर्ट ने अवसर देते हुए आरोप तय करने के लिए 23 दिसंबर की तारीख नियत कर दी है।  त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2021 को हसनपुर में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सलमा बेगम के पक्ष में जनसभा करने से संबंधित है, जिसके आधार पर तत्कालीन एसओ प्रवीण कुमार यादव ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था।

छात्र के अपहरण व हत्या के केस में आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ी

कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के बाधमंडी में कक्षा चार के मासूम छात्र के अपहरण व हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपियों की न्यायिक हिरासत सीजेएम कोर्ट ने बढ़ा दी है। गौरतलब है कि छात्र उसामा को अगवा कर पांच लाख की फिरौती के लिए बीते गला दबाकर हत्या आसिफ ने हत्याकांड को अंजाम दिया। मृतक के पिता मोहम्मद शकील ने केस दर्ज कराया था।

पुलिस ने आसिफ के साथ ही उसके पिता बब्बू उर्फ ताज, चचा सलीम, चाची रिजवाना और बहन शबनम को गिरफ्तार कर जरिए कोर्ट जेल भेज दिया था । आरोपियों की अदालत में पेशी बुधवार को थी । सीजेएम नवनीत सिंह ने आरोपियों की हाजिरी जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग दर्ज कर न्यायिक हिरासत 23 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

यह भी पढ़ें- सुलतानपुर: अपहरण के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, लगाया इतना जुर्माना

संबंधित समाचार