बलरामपुर: पत्नी और बेटी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा, 50 हजार का लगाया अर्थदंड 

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Edited By Amrit Vichar
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बलरामपुर, अमृत विचार। जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज ने दोषी को 50 हजार रुपए अर्थदण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है।

थाना लालिया में श्रावस्ती जनपद के ग्राम मनोहरपुर निवासी सहजराम ने 16 जून 2019 को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि मेरी पुत्री सुनीता और नातिन नित्या की दहेज न देने के कारण 16 जून को मेरे दामाद थाना लालिया के ग्राम उपटहवा निवासी मनोज कुमार ने हत्या कर दी है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 

सत्र परिक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने मनोज कुमार को पत्नी और बेटी की हत्या करने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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