बदायूं : चाकू मारकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना

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Edited By Pradeep Kumar
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शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, 14 हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। पांच साल पहले चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 14 हजार जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के शहजाद नगर निवासी भूरे ने 8 जून 2019 को तहरीर दी थी। बताया कि सात जून को दिन में तीन बजे गांव के ही चरण सिंह उर्फ चन्नी ने पुरानी रंजिश की वजह से पेड़ के नीचे बैठे उनके ताऊ जानकी प्रसाद उम्र (55) से गाली-गलौज शुरू कर दी। जान से मारने की नीयत से धारदार छुरी से पेट पर वार कर दिया। जिससे चरण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें बरेली के निजी अस्पताल ले गए। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू की थी। साक्ष्यों को संकलित करके आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी ओम पाल कश्यप और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी चरण सिंह उर्फ चन्नी को सजा सुनाई है।

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