Barabanki News : तस्कर की 5.20 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क

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Edited By Amrit Vichar
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बाराबंकी, अमृत विचार : जैदपुर निवासी अंतर्राष्ट्रीय मार्फीन तस्कर की 5 करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद एसपी दिनेश कुमार सिंह के आदेश पर विभाग ने कुर्की की तैयारी कर ली है।

थाना जैदपुर पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गिरोह के सदस्य मो. शारिफ उर्फ सारिफ पुत्र इम्तियाज निवासी टिकरा उस्मा थाना जैदपुर ने अपने गिरोह के सरगना मो. हसनैन पुत्र कमरुद्दीन निवासी मरकामऊ थाना बदोसराय और अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त है। इसके द्वारा स्वयं व परिजनों, मित्र व नौकर के नाम करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है।  22 नवंबर 2023 को अभियुक्त शारिफ और उसके सहअभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसीलिए शारिफ ने जानबूझ कर अपनी सम्पत्तियों को छुपाने की नियत से अपनी बहन शेख शुवेबा पत्नी रिजवान निवासी वीपी नगर हटमेंट लाला लाजपतराय मार्ग, नेहरु सेन्टर मुम्बई के नाम पर कर दिया गया।

जबकि इस सम्पत्ति का इस्तेमाल अभियुक्त शारिफ द्वारा ही किया जा रहा था। इस संपत्ति में ग्राम अमराईगांव, तहसील सदर, जनपद लखनऊ में प्लाट गाटा संख्या 9 खरीद कर उस पर तीन मंजिला मकान का निर्माण कराया गया था। इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपये है। पुलिस द्वारा सम्पत्ति को चिन्हित कर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई थी। डीएम ने इस संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है।

गैंगस्टरों को कोर्ट से नहीं मिली राहत, संपत्ति होगी कुर्क

कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन मामलों में चार अभियुक्तों की लगभग पौने दो करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने संपत्ति अवमुक्त याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा सम्पत्तियों को राज्य के पक्ष में निहित करने की कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी गैंगेस्टर एक्ट के तीन अभियोगों में चार सदस्यों की एक करोड़ 73 लाख 91 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था।

प्रशासन की कार्रवाई के बाद अभियुक्तों व उनके परिजनों ने संपत्ति को अवमुक्त कराने के लिए कोर्ट का दरवाया खटखटाया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद तमाम साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। इन चारों मामलों में पहला मामला मेराज की संपत्ति का है। थाना जैदपुर में दर्ज मुकदमे में आरोपी मेराज पुत्र जाबिर निवासी ग्राम टिकरा उस्मा थाना जैदपुर ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति को अवमुक्त करने की अपील की थी। 32.42 लाख रुपये की संपत्ति में मकान और जमीन शामिल हैं। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश को बरकरार रखा गया है।

हैदरगढ़ थाने में दर्ज दूसरे मामले में आरोपी विक्की मिश्रा द्वारा अवैध वसूली और आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई 88.54 लाख रुपये की संपत्ति को अवमुक्त करने की अपील भी कोर्ट खारिज कर दी। तीसरे मामले में न्यायालय ने थाना सतरिख के अभियुक्त पंकज यादव की चोरी व अवैध खनन से अर्जित 6 लाख रुपए की सम्पत्ति के सम्बन्ध में दाखिल अपील को खारिज कर दिया तथा सम्पत्ति की कुर्की को प्रभावी रखा है। जबकि चौथा मामला थाना सतरिख के अभियुक्त विनोद यादव की 46.95 लाख रुपए कीमत के दो डंफरों की सम्पत्ति का है। जिसे भी न्यायालय ने राज्य के पक्ष में निहित किये जाने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन अपराधों से अर्जित सम्पत्तियों का उपयोग राज्य के जनहित कार्यों व भूमिहीनों को पट्टा देने तथा सरकारी भवनों के निर्माण में किया जाएगा।

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