Prayagraj News : 2014 के लोकसभा चुनाव में पुलिस की गाड़ी पर हमला करने के मामले में Cabinet Minister Nandi को मिली राहत

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस की गाड़ियों को तोड़ने और मारपीट करने के आरोप में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी को राहत देते हुए मुट्ठीगंज थाने में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने नंदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह, मोहम्मद ख़ालिद व विनीत विक्रम के तर्कों को सुनकर दिया।

कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और उसके तीन हफ्ते के अंदर याचीयों को भी जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई आगामी 28 फरवरी 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। मालूम हो कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान नंदी व उनकी पत्नी पर बलवा करने और पुलिस की गाड़ी पर हमला करने के आरोप हैं। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है। नंदी द्वारा दाखिल डिस्चार्ज एप्लीकेशन को एमपी/एमएलए कोर्ट, प्रयागराज ने खारिज कर दी थी और बाद में संबंधित पुनरीक्षण न्यायालय ने भी पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया था।

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