Bareilly: कहां गईं 847 वक्फ संपत्तियां? जांच में मिलीं ढाई हजार, शासन को भेजी रिपोर्ट
सदर तहसील में सर्वाधिक करीब 14 सौ वक्फ संपत्ति, कई पर हो चुके हैं विवाद

बरेली, अमृत विचार: जिले में वक्फ संपत्तियों की 19 बिंदुओं पर जांच पूरी कर ली गई है। इसमें लगभग ढाई हजार वक्फ संपत्तियां पाई गई हैं, लेकिन 847 संपत्तियां मौके पर नहीं मिलीं। सत्यापन के बाद आधी से ज्यादा वक्फ संपत्तियां सदर तहसील में चिह्नित की गई हैं। नगर निगम क्षेत्र की कोठी और दुकान जैसी वक्फ संपत्तियों पर कई बार विवाद भी हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। इससे पहले शासन ने भी 2021 में वक्फ संपत्तियों की जांच का आदेश दिया था, लेकिन विरोध होने के कारण तब जांच नहीं हो सकी थी।
दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश पर वक्फ संपत्तियों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। इसी समिति ने प्रदेश भर में वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू कराई थी। पिछले साल 24 अगस्त 2024 को एडीएम प्रशासन दिनेश की ओर से सदर, नवाबगंज, आंवला, फरीदपुर, मीरगंज, बहेड़ी के एसडीएम को वक्फ संपत्तियों की तहसील स्तर पर राजस्व अभिलेखाें के अनुसार जांच कराकर रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया गया था। हर तहसील में वक्त संपत्तियों की जांच कमेटी की ओर से निर्धारित प्राेफार्मा के 19 बिंदुओं पर होनी थी।
इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की भी मदद ली गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने गजट और दफा 37 के आधार पर 3347 वक्फ संपत्तियों की सूची जिला प्रशासन को दी थी। इनमें सबसे ज्यादा करीब 14 सौ संपत्तियां सदर तहसील क्षेत्र में होना बताया गया है। कई महीने चली जांच के बाद हाल ही रिपोर्ट तैयार की गई। इसके बाद पता चला कि कई स्थानों पर मौके पर जमीन नहीं है।
जिले की सभी तहसीलों से जांच के बाद भेजी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जिले में करीब 25 सौ वक्फ संपत्तियां चिह्नित हुई हैं। जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को यह रिपोर्ट शासन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक को भेज दी है। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी को लखनऊ में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक होनी है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अंजना सिराेही ने प्रशासन ने वक्फ संपत्तियों की सूचना भेजने की पुष्टि की है।
इन बिंदुओं पर हुई वक्फ संपत्तियों की जांच
ग्राम/शहर, वक्फकर्ता का नाम, वक्फ अलल औलाद, वक्फ अलल खैर, नगरीय/ग्रामीण, नामांतरण आदेश संख्या और दिनांक, नामांतरण वैध है या अवैध, गाटा संख्या/चौहद्दी, क्षेत्रफल हेक्टेयर में, मस्जिद, कब्रिस्तान, आबादी, अन्य भू-सपंत्तियां, गजट का दिनांक व संख्या, सुन्नी, शिया, 7 अप्रैल 1989 के शासनादेश के क्रम में दर्ज की गई संपत्ति काे शासनादेश दिनांक 8 फरवरी 2022 के क्रम में पूर्ववत किए जाने के विवरण सहित अन्य बिंदुओं पर वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट तैयार की गई है।
अगस्त 2024 में हुई बैठक में लिया गया था निर्णय
हाईकोर्ट ने रिट याचिका तसलीम खान बनाम राजस्व परिषद व अन्य के प्रकरण में 11 दिसंबर 2023 को वक्फ संपत्तियों की जांच के आदेश दिए थे। इसके तहत 14 अगस्त 2024 को जांच समिति अध्यक्ष जीएस नवीन कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अपर सर्वे आयुक्त मुस्लिम वक्फ, भीष्मलाल वर्मा उप भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद, रितू पूनिया एडीएम पीलीभीत, घनश्याम चतुर्वेदी उप सचिव राजस्व विभाग भी ऑनलाइन शामिल हुए थे।
इसमें कहा गया था कि एडीएम नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और दूसरे स्थानीय निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके क्षेत्र में स्थित वक्फ संपत्तियों की सूचना प्राप्त करेंगे। साथ ही जिलाधिकारियों को वक्फ संपत्तियों की सूची सर्वे कमिश्नर/वक्फ बोर्ड/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से प्राप्त कर उनके नोटिफिकेशन का मिलान करते हुए उक्त संपत्तियों के नामांतरण की विधिक/अविधिक होने की जांच करने के लिए कहा गया था।
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