सोमनाथ भारती विशेष कोर्ट में गैरहाजिर, 12 फरवरी को होगी सुनवाई
सुल्तानपुर, अमृत विचार। अस्पतालों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने आरोप तय करने के लिए बुधवार को तलब किया था।
हालांकि, वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने हाजिरी माफी व मौके का प्रार्थनापत्र दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पूर्व मंत्री को 12 फरवरी को विशेष कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
यह मामला वर्ष 2014 का है, जब अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने में सोमनाथ भारती पर यूपी के अस्पतालों के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में आरोप तय किए जाने हैं।
