बदायूं: घर में घुसकर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल का कारावास
बदायूं, अमृत विचार : लगभग तीन साल पहले घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायधीश एससीएसटी एक्ट रिंकु जिंदल ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 36 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इस्लामनगर क्षेत्र निवासी पीड़िता ने 16 मार्च 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि एक दिन पहले वह खेत पर गई थी। रास्ते में गांव निवासी रियासत ने उसे रोक लिया और अपने साथ चलने को कहा। पीड़िता उसके साथ घर चली गई। अगले दिन पीड़िता के घर पर कोई नहीं था। वह अकेली थी तो रियासत उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
विरोध करने पर उसने मारपीट की। पीड़िता ने शोर मचाया तो घर में कोई ग्रामीण आया। उसे देखते ही आरोपी धमकी देता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की विवेचना की। साक्ष्य संकलित करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी जितेंद्र कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी को कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।
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